Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana 2025

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Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana 2025
Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana 2025

Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana 2025

गुजरात सरकार ने किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले फसल नुकसान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु मुख्यमंत्री किसान सहाय योजना (Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana) की शुरुआत की है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को आपदा के समय त्वरित राहत प्रदान करना है।

Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana की मुख्य विशेषताएँ

  • लाभार्थी: गुजरात राज्य के स्थायी निवासी, जिनके पास 8-ए भूमि रिकॉर्ड और मान्यता प्राप्त किसान कार्ड है।

  • पात्रता: केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण फसल में न्यूनतम 33% नुकसान होने पर ही सहायता प्रदान की जाएगी।

  • कवर क्षेत्र: अधिकतम 4 हेक्टेयर तक की कृषि भूमि के लिए सहायता।

  • आवेदन शुल्क: किसान को कोई प्रीमियम या शुल्क नहीं देना होगा।

  • भुगतान विधि: सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) के माध्यम से भेजी जाएगी।

वित्तीय सहायता राशि

फसल नुकसान प्रतिशत प्रति हेक्टेयर सहायता राशि
33% से 60% तक ₹20,000
60% से अधिक ₹25,000

आवश्यक दस्तावेज़

  1. आधार कार्ड

  2. किसान कार्ड

  3. भूमि अभिलेख (8-ए खाता)

  4. निवास प्रमाण पत्र

  5. बैंक खाता विवरण

  6. मोबाइल नंबर

  7. पासपोर्ट साइज फोटो

आवेदन प्रक्रिया

  1. ई-ग्राम केंद्र पर जाएं: निकटतम ई-ग्राम केंद्र पर जाकर आवेदन करें।

  2. ऑनलाइन आवेदन करें: ई-ग्राम केंद्र पर उपलब्ध पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें।

  3. दस्तावेज़ अपलोड करें: आवश्यक दस्तावेज़ों की स्कैन कॉपी अपलोड करें।

  4. स्वीकृति प्राप्त करें: आवेदन की स्वीकृति के बाद, सहायता राशि सीधे बैंक खाते में प्राप्त होगी।

महत्वपूर्ण बिंदु

  • यह योजना PMFBY (प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना) का विकल्प नहीं है, बल्कि एक अतिरिक्त सहायता योजना है।

  • किसान को किसी भी प्रकार का प्रीमियम या शुल्क नहीं देना होगा।

  • सहायता राशि केवल प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुए फसल नुकसान के लिए प्रदान की जाएगी।

उपयोगी लिंक

यदि आप इस योजना के तहत आवेदन करना चाहते हैं या अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो उपरोक्त लिंक पर जाकर संबंधित पोर्टल पर जाएं।

Important Links

FAQ – Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana 2025

Q1. Mukhyamantri Kisan Sahay Yojana क्या है?

उत्तर: यह गुजरात सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है जिसका उद्देश्य प्राकृतिक आपदाओं (जैसे: सूखा, बाढ़, ओलावृष्टि आदि) से फसल को हुए नुकसान की भरपाई के लिए किसानों को वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

Q2. इस योजना का लाभ कौन ले सकता है?

उत्तर: गुजरात राज्य के वे किसान जो:

  • राज्य के निवासी हों

  • जिनके पास वैध 8-ए भूमि रिकॉर्ड और किसान पहचान पत्र हो

  • और जिनकी फसल को कम से कम 33% नुकसान हुआ हो

Q3. क्या इस योजना में कोई प्रीमियम देना पड़ता है?

उत्तर: नहीं, यह योजना नि:शुल्क है। किसानों को कोई प्रीमियम या आवेदन शुल्क नहीं देना होता।

Q4. योजना के तहत कितनी सहायता राशि मिलती है?

उत्तर:

  • 33% से 60% तक नुकसान पर: ₹20,000 प्रति हेक्टेयर

  • 60% से अधिक नुकसान पर: ₹25,000 प्रति हेक्टेयर
    (अधिकतम 4 हेक्टेयर तक की सीमा)

Q5. योजना के अंतर्गत आवेदन कैसे करें?

उत्तर:

  • किसान नजदीकी ई-ग्राम केंद्र पर जाकर आवेदन कर सकते हैं

  • ऑनलाइन पोर्टल पर किसान का डेटा अपलोड किया जाता है

  • आवश्यक दस्तावेज़ (जैसे आधार कार्ड, भूमि रिकॉर्ड, बैंक विवरण आदि) देना होगा

Q6. सहायता राशि कैसे मिलेगी?

उत्तर: पात्र किसानों को सहायता राशि सीधे उनके बैंक खाते में DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से ट्रांसफर की जाएगी।

Q7. क्या यह योजना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) का विकल्प है?

उत्तर: नहीं, यह योजना PMFBY का विकल्प नहीं, बल्कि एक अतिरिक्त सुरक्षा उपाय है। यदि किसान ने बीमा नहीं कराया है तब भी वह इस योजना के तहत लाभ ले सकता है।

Q8. आवेदन के लिए कौन-कौन से दस्तावेज़ जरूरी हैं?

उत्तर:

  • आधार कार्ड

  • किसान पहचान पत्र

  • भूमि अभिलेख (8-ए)

  • निवास प्रमाण पत्र

  • बैंक खाता विवरण

  • मोबाइल नंबर

  • पासपोर्ट साइज फोटो

Q9. योजना की जानकारी कहाँ से प्राप्त करें?

उत्तर: किसान योजना की जानकारी के लिए निम्न स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं:

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